रफीक अंसारी की बेल पर सुनवाई 10 जून को
27 मई को सपा विधायक हुए थे अरेस्ट, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं जेल
मेरठ। जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी से मेरठ शहर सीट पर वर्तमान विधायक रफीक अंसारी की जमानत याचिका पर आज यानी गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। विधायक रफीक अंसारी की सुनवाई के लिए अब 10 तारीख लगी है। जमानत अर्जी पर सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट जज बृजेश मणि त्रिपाठी की कोर्ट में चल रही है।
पिछली तारीख पर बार एसो. के पूर्व अध्यक्ष महावीर त्यागी के अचानक निधन के कारण मेरठ कचहरी में अवकाश हो गया। सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर शोक सभा का आयोजन किया। इसलिए कोर्ट नहीं लगी और सुनवाई नहीं हो सकी। बता दें कि 27 मई से सपा विधायक रफीक अंसारी मेरठ जेल में बंद हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैर जमानती वारंट के मामले में मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी को लखनऊ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वह 101 गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। वहीं आज उनकी जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सेशन कोर्ट में उनका जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।
ये था पूरा मामला
1992 में हापुड़ रोड पर मीट की दुकानों को लेकर अंसारी और कुरैशी बिरादरी के लोग आमने-सामने आ गए थे। भीड़ ने तोड़फोड़ करते हुए आगजनी कर दी थी। इस मामले में लिसाड़ी गेट और नौचंदी थाने में आईपीसी की धारा 147, 427 और 436 के अंतर्गत दो मुकदमे दर्ज किए गए थे।विवेचना में पुलिस ने मौजूदा पार्षद रफीक अंसारी और हाजी बुंदू को भी आरोपी बनाया था। पुलिस ने सन 1995 में 22 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे विधायक
रफीक अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिसके चलते सन् 1997 में उनके गैरजमानती वारंट जारी हुए। इसके बाद उनके 101 गैरजमानती वारंट जारी हुए। सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत कुर्की प्रक्रिया के बावजूद भी रफीक अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हुए।हाईकोर्ट ने इस मामले में डीजीपी को रफीक अंसारी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। नौचंदी पुलिस ने 27 मई को रफीक अंसारी को बाराबंकी से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
No comments:
Post a Comment