कुछ घंटे बाद आ सकता है अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला  

 नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज फैसला सुनाएगा। 9 मई को ईडी ने हलफनामा दाखिल कर जमानत का विरोध किया। जांच एजेंसी ने कहा, 'केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इससे पहले किसी नेता को प्रचार के लिए न्यायिक हिरासत से जमानत नहीं मिली है। प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है।' 7 मई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव 5 साल में होते हैं, ये असाधारण परिस्थिति है।

केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले 32वें आरोपी: केजरीवाल शराब नीति केस में गिरफ्तार होने वाले 32वें आरोपी हैं। ईडी का दावा है कि शराब नीति से 2,873 करोड़ रु. का घाटा हुआ। आरोप है कि दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए 136 करोड़ रु. की लाइसेंस फीस माफ की गई थी। इसके एवज में 100 करोड़ रु. लिए गए।

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