पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को उम्रकैद

 अपहरण और हत्या के मामले में 28 साल बाद कोर्ट का फैसला
सारण। मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को अपहरण व हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। किसके अलावा उन पर 20000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है।
छपरा कोर्ट में यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। जेल से तारकेश्वर सिंह को कोर्ट में नहीं लाया गया था। विधि व्यवस्था को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जज ने सजा सुनाई है। बताते चलें कि तारकेश्वर सिंह तत्कालीन मशरक विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके हैं।
गोली मारने का दिया था आदेश
इस हत्याकांड के वादी पानापुर के तुर्की ग्राम निवासी बाबूलाल गुप्ता ने 10 जनवरी 1996 को अपने भाई शत्रुघ्न प्रसाद को गोली मारने व घायल अवस्था में जबरन उठाकर ले जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि वह अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी सात-आठ मोटरसाइकिल पर दो-दो व्यक्ति सवार होकर किराना दुकान पर पहुंचे। सभी के हाथ में राइफल व बंदूक थी। बाइक से उतरते ही तारकेश्वर सिंह ने आदेश दिया कि गोली मारो, इतने में उनके निजी अंगरक्षक ने गोली चला दी। उनके भाई शत्रुघ्न प्रसाद गोली लगते ही जमीन पर गिर गए। बाद में मोटरसाइकिल सवार लोग उनके भाई को अगवा कर ले गए। काफी खोजबीन के बाद उनके भाई का शव दो दिन बाद मोतिहारी के डुमरिया पुल के नीचे नदी में मिला था।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts