85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और दिव्यांगों का पोस्टल बैलेट से होगा मतदान

मेरठ। भारत निर्वाचन आयोग के नए निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त 85 वर्ष से अधिक आयु, शारीरिक निःशक्तता व कोविड-19 में संदिग्ध या प्रभावित निर्वाचकों को मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
 
जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जनपद के समस्त 85 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक, शारीरिक निःशक्तता एवं कोविड-19 में संदिग्ध या प्रभावित निर्वाचकों को सूचित करते हुए बताया कि वे स्वेच्छा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर मतदान करने के लिए निर्धारित फार्म-12 डी में आवेदन कर अपने निवास स्थान पर मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। फार्म-12 डी अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अन्दर सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर 85 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक, शारीरिक निःशक्तता एवं कोविड-19 में संदिग्ध या प्रभावित निर्वाचकों को उपलब्ध कराया जाएगा तथा भरा हुआ फार्म-12 डी प्राप्त किया जाएगा। फार्म-12डी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in के होम पेज पर मेन्यू के अन्तर्गत लिंक पर उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड करके भरकर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में जमा कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त फार्म-12डी जनपद मेरठ की वेबसाइट www.meerut.nic.in के होम पेज पर जाकर भी डाउनलोड किया जा सकता है।

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