प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का मामला

अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को हाईकोर्ट से झटका
मानहानि मामले में समन रद्द करने की याचिका खारिज
अहमदाबाद (एजेंसी)।अहमदबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिकाओं को खारिज कर दिया। दरअसल, आम आदमी पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर कथित तौर पर टिप्पणी की थी। इसके बाद इनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया। दोनों नेताओं ने इस मामले में अपने खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।
केजरीवाल और सिंह ने अपनी याचिकाओं में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में एक निचली अदालत के समन और समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। समन को रद्द करने की मांग करते हुए दोनों नेताओं ने कहा था कि गुजरात विश्वविद्यालय मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष मानहानि का मामला दायर नहीं कर सकता है और इसके बजाय उसे सत्र अदालत जाना चाहिए।
अर्जियां खारिज करते हुए न्यायमूर्ति हसमुख सुथार ने आप के दोनों नेताओं को निचली अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश दिया। मेट्रोपोलिटन अदालत ने केजरीवाल और सिंह को पिछले साल 15 अप्रैल को मानहानि मामले में तलब किया था। इसके बाद दोनों नेताओं ने सत्र अदालत में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर कर समन को चुनौती दी थी।हालांकि, सत्र अदालत ने समन को बरकरार रखा, जिसके बाद उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से भी उनको निराशा ही हाथ लगी। इस बीच, दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और शीर्ष अदालत ने भी उनकी याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया।
जानें क्या है पीएम डिग्री मामला
पीएम की डिग्री की जानकारी मांगने वाला मामला सात साल पुराना है। दरअसल अप्रैल 2016 में, केंद्रीय सूचना आयोग ने केजरीवाल से उनके चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) के बारे में जानकारी मांगी थी। इसी दौरान केजरीवाल ने आयोग से कहा था कि वह सीआईसी को अपने बारे में आवश्यक जानकारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पीएम को भी उनकी शैक्षिक डिग्री के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा जाना चाहिए।

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