प्रथम चरण में ‘एकमुश्त समाधान योजना‘ के तहत 4 लाख 43 हजार उपभोक्ताओं ने उठाया सरचार्ज माफी का लाभ

मेरठ। प्रबन्ध निदेशक ने कहा किसान, घरेलू, वाणिज्यिक, निजीसंस्थान और ओद्यौगिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सरचार्ज पर छूट प्रदान करने के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना‘ आरम्भ की है। योजना में मूलराशि का एकमुश्त अथवा किश्तों में भुगतान करने पर सरचार्ज की छूट प्रदान की जा रही है। योजना का प्रथम चरण 30 नवम्बर 2023 को समाप्त हो गया है और दूसरा चरण 01 दिसम्बर से आरम्भ हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ की गयी ‘एकमुश्त समाधान योजना‘ का उत्साहजनक परिणाम सामने आया है और यह योजना बहुत लोकप्रिय हुई है।

योजना के तहत प्रथम चरण में 30 नवम्बर 2023 तक 443765 उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट का लाभ प्रदान किया गया है। इनमें मेरठ क्षेत्र से लगभग 63181, गाजियाबाद क्षेत्र से लगभग 36943, बुलन्दशहर क्षेत्र से लगभग 60503, सहारनपुर क्षेत्र से लगभग 120790, नोएडा क्षेत्र से लगभग 17699 व मुरादाबाद क्षेत्र से लगभग 144649 उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाया जा चुके है। विभाग को भी लगभग रु0 457 करोड़ का राजस्व दिनांक 3 दिसम्बर  तक प्राप्त हो चुका है।

एकमुश्त समाधान योजना में किसान भाईयों के लिए निजीनलकूप के बिजली के बिलों में लगे ब्याज पर छूट पाने का सुनहरा मौका है। इस योजना में किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं(एक किलोवाट तक) को अधिभार/सरचार्ज में शत्प्रतिशत की छूट दी गयी है। निजीनलकूप उपभोक्ताओं को केवल 31 मार्च 2023 तक की बकाया राशि को ही एकमुश्त अथवा किश्तों में ओटीएस के अन्तर्गत जमा कराना है।

किसान निजी नलकूप (एल0एम0वी0-5) उपभोक्ता माह मार्च 2023 तक के बिल में लगे सरचार्ज पर, 15 दिसम्बर 2023 तक पंजीकरण कराकर 100 प्रतिशत् छूट का लाभ ले सकते है तथा 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक पंजीकरण कराकर 80 प्रतिशत् छूट का लाभ ले सकते है। योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। यह पहला और अन्तिम अवसर है जब ओ0टी0एस0 में बिजली चोरी प्रकरणों को भी शामिल किया गया है। बिजली चोरी में पकड़े गये उपभोक्ता राजस्व निर्धारण की 10 फीसदी राशि जमा कर पंजीकरण करा सकते है तथा 30 प्रतिशत् एकमुश्त अथवा 35 प्रतिशत् तीन किस्तों में जमा कर सकते हैं। 

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत आने वाले उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि सरचार्ज की माफी के स्वर्णिम अवसर का अधिक से अधिक संख्या में अपने निकटतम खण्ड कार्यालय में पहुँचकर योजना का लाभ उठायें। योजना का द्वितीय चरण 15 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है। अतः आज ही पंजीकरण कराकर अधिक छूट का लाभ उठायें। ताकि विद्युत विच्छेदन एवं भू-राजस्व के रूप में वसूली की कार्यवाही से बचा जा सके। योजना के बारे में किसी भी शंका व समाधान/अधिक जानकारी हेतु विद्युत हेल्पलाईन नं0 1912 अथवा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के टोल फ्री नं0- 1800-180-3002 पर सम्पर्क करें।

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