फसल अवशेष/ पराली जलाना दंडनीय अपराध - सीडीओ

 फसल अवशेष/पराली प्रबंधन के  संबंध में सीडीओ ने आहूत की बैठक

 मेरठ।  बुधवार को  जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल द्वारा  फसल अवशेष/ पराली  प्रबंधन  के संबंध में  वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक आहूत की गई। बैठक में सीडीओ द्वारा बताया गया कि पराली/फसल अवशेष जलाना दंडनीय अपराध है,उन्होंने  समस्त एसडीएम तथा बीडीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि इस संबंध में समस्त ग्राम पंचायत में, ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम सचिव के माध्यम से मुनादी करा दी जाए।   इस अवसर पर समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी ,जिला पंचायत राज अधिकारी ,जिला कृषि अधिकारी एवं जिला गन्ना अधिकारी  वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

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