पॉक्सो का झूठा मामला दर्ज कराने पर एक लाख का जुर्माना

आरोपियों को अपमान और बदनामी का करना पड़ा सामना
नई दिल्ली (एजेंसी)।यहां की एक अदालत ने कुछ लोगों पर पांच साल की बेटी के साथ यौन शोषण का झूठा मामला दर्ज करवाने वाली महिला पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने लड़की की मां के खिलाफ एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया, जिस पर झूठी गवाही देने का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि उसने गुस्से में आकर और खुद को रोज-रोज के झगड़ों से बचाने के लिए झूठी शिकायत की है। अदालत ने कहा कि महिला ने कुछ लोगों पर अपनी बेटी के खिलाफ अपराध का आरोप लगाते हुए झूठी शिकायत दर्ज की थी, जिस पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने कहा यह झूठी रिपोर्ट आरोपी से संपत्ति हड़पने के लिए की गई थी। झूठा मामला दर्ज करके पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया, जिससे आरोपी व्यक्तियों को अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ा।

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