दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक लागू होगा ऑड-ईवन

बढ़ते प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार का फैसला
नई दिल्ली (एजेंसी)।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में दिल्ली ऑड ईवन लागू करने का फैसला लिया गया। इसे 13 से 20 नवंबर के बीच लागू किया जाएगा।
प्रदूषण को लेकर आज ही दिल्ली सचिवालय में हाई लेवल बैठक हुई थी। बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे।
मंत्री गोपाल राय ने बताया कि  प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के अगले चरण को भी लागू कर दिया है। लेकिन फिर भी दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में सोमवार के वायु प्रदूषण स्तर की बात करें तो आरके पुरम में एक्यूआई 466, आईटीओ में 402, पटपड़गंज में 471 और न्यू मोती बाग में 488 दर्ज किया है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बीते दिन के मुकाबले दिल्ली में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार हुआ है। लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बैठक बुलाई है। इस बैठक में ग्रैप के चौथे चरण के नियमों को लागू करने पर फैसला लिया जाएगा।
दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक दिल्ली में रविवार को 28 इलाकों में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। वहीं, शनिवार के मुकाबले चार इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में की ओर बढ़ गई है। वहीं, दो इलाकों में हवा बेहद खराब रही। इसमें द्वारका सेक्टर-8 में 487, बवाना में 482, नजफगढ़ में 481, मुंडका में 480, पंजाबी बाग में 478, शादीपुर में 476 एक्यूआई दर्ज किया गया। साथ ही, वजीरपुर में 474, डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में 478 समेत कई इलाकों में एक्यूआई गंभीर श्रेणी दर्ज किया गया। वहीं, दिलशाद गार्डन में 368 व आरके पुरम में 392 एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया।
ग्रैप का चौथा चरण
1. दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों को प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले व सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट दी गई है।
2. दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध। जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलेगी।
3. एनसीटी दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल बीएस-6 वाहन चल सकते हैं।
4. एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी। जहां पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो रोक लगेगी। हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी।
5. निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक।
6. केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
7. एनसीआर राज्य सरकार सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
8. राज्य सरकारें स्कूल व कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती है।

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