10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन स्वामी एनओसी/विपंजीकरण हेतु करें आवेदन
मेरठ।सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन मेरठ कुलदीप सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अपने पत्र में 07.जून 2022 में निर्देशित किया गया है कि, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के आदेशों के अनुक्रम में 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल वाहन एवं 10 वर्ष पुरानी डीजल वाहनों का एनसीआर क्षेत्र में संचालन निषेद्व किया गया है, के प्रति एनओसी निर्गत किये जाने अथवा विपंजीकृत किये जाने हेतु निर्देश पारित किये गये हैं।
जनपद मेरठ में पंजीकृत ऐसे समस्त वाहन स्वामियों को, जिनके 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन हैं, के सम्बन्ध में एनओसी (परिवहन आयुक्त के पत्र 28. मार्च 2017 में उल्लिखित जनपदों हेतु) अथवा पंजीकृत स्क्रैप डीलर का प्रमाण-पत्र संलग्न कर पंजीयन निरस्तीकरण हेतु ऑनलाईन माध्यम अथवा कार्यालय में प्रस्तुत होकर आवेदन करना सुनिश्चित करें। विज्ञप्ति प्रकाशित होने से एक माह के भीतर आवेदन प्राप्त न होने की दशा में एनजीटी के आदेशों के अनुक्रम में वाहन को विपंजीकृत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व वाहन स्वामी का होगा।
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