मेरठ ट्रैफिक विभाग के पुलिसकर्मी उड़ा रहे हैं  मुख्यमंत्री के आदेशों के धज्जियां 

योगी के आदेश रखे ताक पर पुलिस कर्मी 

मेरठ। यूपी में अपने वाहनों पर जातिसूचक शब्दों को लिखवाना मना है. उसके बावजूद भी  ट्रैफिक विभाग के एचएसपी  बेखौफ होकर अपनी गाड़ी पर‘ गुर्जर लिखवाकर घूम रहे है।आए दिन आपको सडकों पर सरकारी कार्यालय पर ऐसे वाहन खडे दिख जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है ऐसे वाहनों पर कार्रवाई कौन करें। 

जानें क्या हैं नियम?

बता दें, यूपी में पुलिस लगातार ऐसे वाहन मालिकों के चालान काट रही है जिन्होंने भी अपनी गाड़ियों के पीछे जातिसूचक शब्द लिखवाए हैं. दरअसल, वाहनों पर गलत तरीके से नंबर प्लेट का उपयोग करना, पदनाम लिखकर चलना, लाल-नीली बत्ती का दुरुपयोग जैसे कई मामलों पर उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद एक अधिसूचना जारी की गई थी. कई सालों तक कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया गया, अब योगी सरकार के आदेश पर कार्रवाई हो रही है. नियमों के अनुसार, वाहनों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अतिरिक्त किसी भी अनधिकृत लिखने की अनुमति नहीं है. एमवी एक्ट में नियम न का पालन करने पर पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार 1500 रुपये तक का जुर्माना है. इसके अलावा, नंबर प्लेट पर लिखाई के आकार के लिए भी नियम है।  


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