बिना मान्यता चलाया स्कूल तो भरना पड़ेगा जुर्माना अगले माह चलाया जाएगा अभियान 

 मेरठ समेत 75 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी

मेरठ। प्रदेश में बिना मान्यता या मान्यता रद किए जाने के बाद भी संचालित हो रहे स्कूलों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। इन स्कूलों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। बिना मान्यता वाले स्कूल कार्रवाई के बाद भी संचालित होते मिले तो उन पर नये सिरे से प्रतिदिन दस हजार रुपए की दर से भी जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसे फर्जी स्कूलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की तैयारी है। दोषी स्कूलों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ आर्थिक जुर्माना भी वसूलने का प्रावधान हैं। अगले माह मेरठ समेत पूरे प्रदेश में वहृद अभियान चलाया जाएगा। 

इस सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनन्द के निर्देश पर बेसिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम सर्कुलर जारी कर दिया है। बीएसए को निर्देश दिया गया है कि ब्लॉकों में बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहे विद्यालयों की सघन जांच कराई जाए।

बीएसए आशा चौधरी ने बताया  शासन के आदेश  मिल गये है।  ऐसे सभी स्कूलों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। खासतौर वो स्कूल जो बच्चो के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होना तय हैं।

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