अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल को सुप्रीम राहत

- सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई से होगी याचिका पर सुनवाई
नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की तैनाती के अधिकार पर केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। इस अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा।
वहीं, अध्यादेश को आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे केंद्र का काला कानून बताने के साथ विपक्ष से इस मुद्दे पर एक साथ आकर विरोध करने के लिए निवेदन किया था।
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से उन्हें काम नहीं करने दे रही है। आप सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था। जहां सुप्रीम कोर्ट ने बीती 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था और कहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही राज्य में नौकरशाहों के तबादले और उनकी तैनाती कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 ले आई। जिसके तहत राज्य में ग्रेड ए के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में काम करने वाले दानिक्स कैडर के ग्रुप ए के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित कर दिया था।

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