पीएम मोदी के खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणी मामला
राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी से अंतरिम राहत बढ़ीमुंबई (एजेंसी)। बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर मानहानि मामले में राहत दी है। हाईकोर्ट ने एक शिकायत के मामले में एक अदालत के समक्ष पेश होने से मिली अंतरिम राहत की अवधि दो अगस्त तक बढ़ा दी है।
भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संदर्भ में राहुल गांधी की "कमांडर-इन-चोर" टिप्पणी मानहानि के समान है। न्यायमूर्ति एस वी कोतवाल की सिंगल बेंच ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद 2021 में स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा, "पहले दी गई अंतरिम राहत दो अगस्त तक जारी रहेगी।" इससे पहले, महेश श्रीमल द्वारा दायर एक मानहानि शिकायत में गांधी को स्थानीय अदालत ने नवंबर 2021 में पेश होने का निर्देश दिया था।


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