दुकानदारों को सीरप न बेचने की दी सलाह
मेरठ। सरकार ने तत्काल प्रभाव से कोडीन साल्ट वाले सिरप समेत 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे प्रतिबंधित औषधि की श्रेणी में घोषित कर दिया है। जिले में भी औषधि विभाग ने इसे लेकर कारवाई शुरू कर दी है गौरतलब है कि कोडिंग युक्त सिरप डॉक्टर के पर्चे पर ही देने का नियम था। लेकिन देशभर से इस सिरप के दुरुपयोग की शिकायतें मिल रही थी। इस सिरप का इस्तेमाल अधिकतर खांसी आदि में किया जाता है, लेकिन शिकायतें नशे के लिए इस्तेमाल करने की थीं।
औषधि निरीक्षक पीयूष शर्मा ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर कोडिन साल्ट युक्त सिरप समेत 14 दवाओं को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित दवा की श्रेणी में घोषित कर दिया गया है। जिले में भी औषधि विभाग ने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है।
श्री शर्मा ने बताया कि उन्होंने भी अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी सीएंडएफ और डिस्ट्रीब्यूटरों/थोक विक्रेताओं को कोडीन युक्त सिरप के स्टॉक की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। थोक विक्रेताओं के माध्यम से रिटेलरों को बेचे गए इसके तमाम स्टॉक को भी वापस कंपनी को भेजने की कार्यवाही करने को कहा है। विभाग की ओर से इसकी निगरानी की जाएगी।प्रतिबंधित घोषित इस सिरप का भविष्य में यदि कहीं भी भंडारण और बिक्री पाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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