अभी जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया

 दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली (एजेंसी)।
कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आज सोमवार को मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत खारिज कर दी है।
यह फैसला न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने दिया है। इससे पहले बीते शनिवार को कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी की स्वास्थ्य के आधार पर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मांगी थी। वहीं, ईडी ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत का विरोध किया था।
पत्नी से मिल सकेंगे सिसोदिया
जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सिसोदिया को कुछ राहत भी दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि वह पुलिस हिरासत में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अस्पताल या घर पर अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सिसोदिया की पत्नी को बेहतर उपचार प्रदान किया जाए।

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