कपिलदेव हत्याकांड

 मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला टला
 अब 13 जून को सुनाया जाएगा फैसला

गाजीपुर।
माफिया मुख्तार अंसारी पर कपिलदेव हत्याकांड मामले में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के तहत आज फैसला आना था उसे एमपी/एमएलए कोर्ट ने टाल दिया है। फैसले की अगली तारीख 13 जून तय की गई है। 6 मई को मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि माफिया मुख्तार के ऊपर हत्या और हत्या के प्रयास मामले में साल 2009 में करंडा थाने में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट में शनिवार को करंडा के कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास मामले में मुख्तार अंसारी पर लगे गैंगेस्टर एक्ट पर फैसला सुनाया गया।
दोनों ही मामले में मुख्तार हो चुका है बरी
करंडा क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव की हत्या और मुहम्मदाबाद के आमिर हसन की हत्या के प्रयास मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है। इस दोनों मामले में पुलिस ने 2009 में गैंग चार्ट बनाकर गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था जिसमे आज फैसला सुनाया गया। मुख्तार अंसारी को अभी तक दो मामलों में सजा हो चुकी है और दोनों गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई है।

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