पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला

 अभिषेक बनर्जी से जारी रहेगी सीबीआई पूछताछ
कोर्ट ने 25 लाख रुपए जुर्माने के आदेश पर लगाई रोक
नई  दिल्ली (एजेंसी)।
उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी, जिसके तहत तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की शिक्षक भर्ती घोटाला मामले संबंधी याचिका खारिज करते हुए उन पर 25 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था। न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की अवकाशकालीन पीठ ने उच्च न्यायालय के 18 मई के आदेश के खिलाफ दाखिल बनर्जी की याचिका को जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
उच्च न्यायालय ने 18 मई को बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें अदालत से अपने पिछले आदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया था। इस आदेश में कहा गया था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी जांच एजेंसी शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर सकती हैं।
मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने 20 मई को बनर्जी से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

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