विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ने सुनाई 14 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा 

 मेरठ । मेरठ में विशेष सत्र न्यायधीश पॉस्को बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को चौदह साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई  है। 

दरअसल  5 वर्षीय
पीडिता अपने घर पर अपने परिवार के साथ सो रही थीं ,अभियुक्त नीरज  पीड़िता के घर मे घुस आया और पीडिता के  माता-पिता को जहरीला पदार्थ सुधाकर बेहोश कर दिया तथा घर की छत पर लेजाकर  जान से मारने की धमकी देकर पीडिता के साथ बलात्कार किया। घरवालो का बताने पर जान से मारने की धमकी दी ।जिसकी FIR पीडिता के भाई ने थाना सरधना में दर्ज करायी ।माता-पिता के बेहोश हो जाने व बीमार होने की सूचना पर पीडिता का भाई दिल्ली से अपने घर आया और पीडिता ने रोते हुए सारी बात बताई। 22/06/2016 को पीड़िता के भाई ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी।आरोपी नीरज बाल्मीकि जाति का है। पुलिस ने मुकदमा संख्या 369/2016 धारा-376/506/328 I.P.C. में दर्ज किया। पीड़िता के नाबालिज्ञ होने के कारण 3/4 local act में रिपोर्ट दर्ज की । अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 07 गवाह पेश किये गये। अभियोजन पक्ष को ओर से स्पेशल अभियोजन अधिकारी अवकाश जैन व ज्योति कपूर रहे। उधर अभियुक्त नीरज का कहना था कि पीडिंता उससे पैसो की माँग कर रहीं थीं ।गौरतलब बात ये है कि उपरोक्त मुकदमे मे वादी मुकदमा व पीड़िता की माता को काफी तलाश करने पर भी न्यायालय के सामने पेश नहीं किया आ सका  और औपचारिक गवाह पेश करा मुकदमा साबित कराया गया किन्तु  माननीय उच्च न्यायालय के सख्त आदेश पारित करने के बाद अभियोजन पक्ष को पंजाब से वादी मुकदमा व पीड़िता की माता को न्यायालय में पेश किया गया माननीय न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट संख्या 02 ने अभियुक्त नीरज की दोषी मानते हुवे 376/ I.P.C.व 3/4 लैंगिक अपराध का मामले में 14 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 20000/ रुपये अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड जमा न करने पर 04 माह का अतिरिक्त कारावास तथा चाय 338 से 05 वर्ष का सश्रम कारणाम तथा धारा 328 I.P.C. मे 05 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 10,000 रु  अर्थदंड तथा अर्थदंड जमा न करने पर करने पर 03 माह  का कारावास अतिरिक्त तथा धारा 506 I.P.C में 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5,000/ रू का अर्थदण्ड जो जमा न करने पर 01 माह  का कारावास से दण्डित किया। सभी सजाये एक साथ चलेगी।

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