सपा की पूर्व विधायक गजाला लारी समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट
कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमादेवरिया।
सपा की पूर्व विधायक गजाला लारी, उनके पुत्र मंजूर समेत चार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह कार्रवाई की है। पूर्व विधायक के चालक ने कोर्ट में दाखिल याचिका में भूमि का जबरन बैनामा कराने, ट्रैक्टर-ट्राली, मारुति कार व ईंट हड़पने तथा हत्या करने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पूर्व विधायक व उनके पुत्र के अलावा अजय कुमार सिंह व संदीप सिंह भी नामजद किए गए हैं।
गौरतलब है कि लार उपनगर के फतेहनगर मोहल्ले के रहने वाले मंसूर आलम ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि वर्ष वह 1996 से 10 अप्रैल 2022 तक पूर्व विधायक गजाला लारी के गाड़ी के चालक थे। 12 हजार रुपये वेतन प्रति माह तय था। परिवार का खर्चा नहीं चलने के कारण उन्होंने इंटरलाकिंग ईंट उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर की तो पूर्व विधायक ने अपने परिचित अजय कुमार सिंह से भूमि उपलब्ध कराने व मुझसे इसके बदले में अजय के खेत की जुताई करने को कहा। पूर्व विधायक ने दो लाख रुपये की मदद की तो वर्ष 2011 में अजय की भूमि पर उद्योग लगाया। जिसकी देखभाल मेरी पत्नी शाहजहां खातून कर रही थीं।
आमदनी होने पर ट्रैक्टर व मारुति कार खरीदा। इसके बाद पत्नी के नाम पर 25 लाख रुपये ऋण लेकर पांच फरवरी 2020 को नई मशीन स्थापित किया। वर्ष 2022 में अजय ने अपनी भूमि खाली करने को कहा। तब मैंने धनपुरवा बरडीहा में 0.052 हेक्टेयर भूमि बैनामा कराया। काम बढ़ गया तो पूर्व विधायक से मैंने हिसाब करने को कहा तो वह नाराज हो गईं, और डांट कर भगा दिया। 12 अप्रैल 2022 को पूर्व विधायक के कहने पर अजय व संदीप सिंह ने मुझे व मेरी पत्नी को अपनी भूमि से भगा दिया। मेरा ट्रैक्टर-ट्राली, मारुति कार व 70 हजार तैयार ईंट हड़प लिए।
बंदूक की नोक पर कराया भूमि का बैनामा
16 अप्रैल 2022 को पूर्व विधायक के पुत्र मंजूर मुझे व मेरी पत्नी को हिसाब के बहाने गाड़ी से अपने आवास ले गए। वहां चार बाहरी बदमाशों ने असलहा सटा दिया और पहले से तैयार दस्तावेजों पर बंदूक की नोंक पर हस्ताक्षर करवाकर उप निबंधक कार्यालय में भूमि बैनामा करवा लिया।
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