29 सप्ताह का गर्भ गिराना कितना सुरक्षितः सुप्रीमकोर्ट

 एम्स निदेशक को दिए कमेटी बनाकर जांच के आदेश
नई दिल्ली (एजेंसी)।
20 वर्षीय अविवाहित बीटेक छात्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एम्स डॉक्टरों की टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या 29 सप्ताह बाद सुरक्षित तरह से गर्भ गिराया जा सकता है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एम्स निदेशक को 20 जनवरी को डॉक्टरों की टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं और महिला का चिकित्सकीय परीक्षण कर रिपोर्ट जमा करने को कहा है।
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल सितंबर में गर्भपात मामले में बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि महिला चाहें विवाहित हो या अविवाहित सभी को गर्भपात का अधिकार है। आदेश के बाद 24 सप्ताह तक सभी महिलाओं को गर्भपात कराने की इजाजत मिल गई।

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