कवाल कांड
भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्दअदालत ने सुनाई थी दो साल की सजा
मुजफ्फरनगर।
खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हो गई है। अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
विधानसभा सचिवालय का कहना है कि सदस्यता तो दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है। विक्रम सैनी के मामले को परीक्षण के लिए न्याय विभाग को भेजा गया है। न्याय विभाग से स्पष्ट राय मांगी है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दो साल की सजा पर लागू होगा या दो साल से अधिक की सजा पर ही लागू होगा। विक्रम सैनी को दो साल की सजा हुई है। न्याय विभाग की रिपोर्ट आने के बाद ही सीट रिक्त घोषित करने पर निर्णय किया जाएगा।
रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आखिरकार कोर्ट के आदेश का संज्ञान लेकर भाजपा के विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द कर दी गई है।
विक्रम सैनी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट से हुई दो साल की सजा के मामले में खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की है।


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