अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्ति मामला

सुप्रीमकोर्ट ने दिया दखल, केंद्र से मांगी जानकारी
नई दिल्ली (एजेंसी)।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर दखल देते हुए उनकी नियुक्ति से संबंधी फाइल मांगी है। अरुण गोयल को 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, 'हम जानना चाहते हैं कि नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई।' कोर्ट ने आगे कहा कि अगर नियुक्ति, कानूनी तौर पर हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है।
न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह जानना चाहती है कि क्या चुनाव आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। बता दें कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सवाल भी पूछा कि अरूण गोयल को चुनाव आयुक्त पद पर कैसे नियुक्ति की गई है। इसके अलावा अदालत ने नियुक्ति को लेकर रिकॉर्ड भी मांगा है।
नियुक्ति से जुड़ी फाइलों को देखने पर  अटार्नी जनरल ने जताई आपत्ति
बता दें कि गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल को देखने की अदालत की इच्छा पर अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने आपत्ति जताई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया।

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