प्रो. विनय पाठक की याचिका पर फैसला सुरक्षित


लखनऊ।
कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक की याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि वह 15 नवम्बर को अपना फैसला सुनाएगी।
इसी के साथ कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक प्रो. पाठक के खिलाफ उत्पीड़ात्मक कार्रवाई न किए जाने का भी आदेश दिया है।
कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक के करीबी कारोबारी अजय मिश्र व अजय जैन के बैंक खातों को एसटीएस ने खंगाला। जांच एजेंसी को पांच बैंकों के इन दोनों के खातों की डिटेल मिल गया है। इसमें दोनों की इनवाइस और ई-वे बिल का मिलान भी कराया जा रहा है।

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