विधायकों की खरीद-फरोख्त मामला

हाईकोर्ट से भाजपा नेता बीएल संतोष को राहत
 एसआईटी को निर्देश- गिरफ्तार न करें
हैदराबाद (एजेंसी)।
तेलंगाना में टीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले की जांच कर रही तेलंगाना पुलिस ने भाजपा के शीर्ष नेता व पार्टी महासचिव बीएल संतोष को समन भेजा है। एसआईटी ने उन्हें 21 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है।
वहीं हाईकोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि एसआईटी को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. सतोष की गिरफ्तारी या कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
गौरतलब है कि टीआरएस के विधायकों में से एक पी रोहित रेड्डी की शिकायत के आधार पर 26 अक्टूबर की रात में रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिम्हाजी स्वामी के खिलाफ संबंधित धाराओं- आपराधिक साजिश, रिश्वत की पेशकश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए गए थे। प्रथमिकी के मुताबिक, रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उन्हें 100 करोड़ रुपये की पेशकश की। इसके बदले में उसने शर्त रखी थी कि उन्हें टीआरएस छोड़कर भाजपा में शामिल होना पड़ेगा।

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