पीएफआई पर प्रतिबंध बरकरार

 कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की चुनौती याचिका
बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को पीएफआई पर बैन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कर्नाटक के पीएफआइ प्रमुख नासिर पाशा ने केंद्र सरकार द्वारा संगठन पर लगाए गए बैन को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे न्यायालय ने को खारिज कर दिया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाया।
बता दें कि केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को तत्काल प्रभाव से संगठन और उसके सहयोगी संगठनों पर पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। केंद्र ने यह कार्रवाई देश भर में पीएफआई के कार्यालयों और उसके सदस्यों के आवास पर छापेमारी के बाद की थी। जानकारी मिली थी कि पीएफआई का प्रतिबंधित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) और जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के कई आतंकवादी संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं।

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