पूर्व मंत्री नवाब मलिक को नहीं मिली राहत
 जमानत पर फैसला 30 नवंबर तक टला
मुंबई (एजेंसी)।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत अर्जी पर मुंबई की एक विशेष अदालत ने आज फैसला 30 नवंबर तक टाल दिया। यह मामला भगोड़े अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम की संपत्ति खरीदने से जुड़ा है।
मुंबई के विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने मलिक की अर्जी पर 14 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। फैसला आज आने की संभावना थी। अदालत ने इसे अब 30 नवंबर तक स्थगित कर दिया। इससे पूर्व कोर्ट ने सरकारी पक्ष व मलिक की ओर से दलीलों को विस्तार से सुना था। राकांपा नेता मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किया था।
गौरतलब है कि मलिक न्यायिक हिरासत में हैं और वह अभी मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। मलिक ने नियमित जमानत के लिए जुलाई में विशेष न्यायालय के समक्ष अर्जी दायर की थी। राकांपा नेता ने यह कहते हुए जमानत मांगी है कि मनी लॉड्रिंग का उन पर कोई संज्ञेय अपराध नहीं है।

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