भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हुई अदालत
आईआरएस अफसर अरविंद मिश्रा को छह साल की सजाडेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाया
लखनऊ।
1989 बैच के आईआरएस अफसर और डिप्टी कमिश्नर आयकर विभाग रहे अरविंद मिश्रा को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने छह साल कारावास व 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अरविंद मिश्रा को कस्टडी में ले लिया गया है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश सीबीआई स्पेशल कोर्ट अजय विक्रम सिंह ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई है।
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