पन्द्रह दिन में एनओसी नहीं लेने पर होटल, गेस्ट हाउस पर होगी कार्रवाई

मेरठ। एनजीटी के आदेश पर जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद ने होटल, मैरिज हॉल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस के प्रबंधकों को 15 दिन में एनओसी लेने को कहा है। एनओसी नहीं लेने वाले संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष और जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि एनजीटी के आदेश के बाद गठित समिति ने स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि होटल, मैरिज हॉल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस भूगर्भ जल का दोहर कर रहे हैं। इस कारण उप्र भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार होटल, मैरिज हॉल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस प्रबंधकों को भूगर्भ जल दोहन के संबंध में आवश्यक उपकरण और अन्य मानको की पूर्ति करते हुए 15 दिन में आनलाइन पंजीकरण करके एनओसी लेनी होगी। इस अवधि में एनओसी नहीं लेने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।एनजीटी के इस आदेश के विरोध में सभी होटल, मैरिज हॉल संचालकों ने प्रदेश सरकार को भी ज्ञापन भेजकर कहा था कि वे भूगर्भ जल का दोहन नहीं कर रहे हैं।


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