हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अन्तर्गत पंख हौसलों की उड़ान संस्था ने तिरंगा वितरित किये

 मेरठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरा देश आजादी का 75 वां अमृत महोत्सव मना रहा है जिसके तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।  रविवार को पंख हौसलों की उड़ान संस्था द्वारा शहर के गुदड़ी बाजार में दुकानदारों और आस पास में रहने वाले बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित कर उन्हें राष्ट्रीय ध्वज का महत्व बताया गया। 



कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया रहे। जिन्होंने बच्चो को राष्ट्र ध्वज के विषय में विस्तार से जानकारी दी तथा 15 अगस्त के महत्व को भी बताया। पंख हौसलों की उड़ान संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना शर्मा के द्वारा सभी लोगो से अपने घरों पर तिरंगा लगाने का आग्रह कर उनको राष्ट्रीय ध्वज भेंट किए गए। तथा हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी से सहयोग करने की अपील की।



इस अवसर पर संस्था की जिलाध्यक्ष नीलम राजपूत ने सभी बच्चों को हर घर तिरंगा कार्यक्रम के महत्व को समझाया।इस अवसर पर लोगों को क्षतिग्रस्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान के साथ निपटान कैसे करें के विषय में भावना शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ वर्षों मे, यह एक तरह का चलन बन गया है। दुर्भाग्य से, अगले ही दिन ये झंडे जमीन पर या कूड़ेदान में बिखरे हुए पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में उल्लिखित नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करना अपराध है ,नियमों के अनुसार गंदे या फटे हुए राष्ट्रीय ध्वज को फेंकने का एक उचित तरीका है।



भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के अनुसार,  राष्ट्रीय ध्वज को जलाने या दफनाने के दो तरीके हैं। किसी भी प्रक्रिया को चुनते समय भी एक सख्त नियम का पालन करना पड़ता है। झंडों को दफनाने के लिएए सभी क्षतिग्रस्त झंडों को लकड़ी के बक्से में इक_ा करें। इन्हें फोल्ड करके ठीक से रख दें। बॉक्स को जमीन में गाड़ दें। झंडे गाड़ने के बाद एक मिनट का मौन रखें। 



दूसरा विकल्प है झंडा जलाना.  इसके लिए एक सुरक्षित जगह चुनें और इसे साफ करें। झंडे मोड़ें उसके बाद आग जलायें और ध्यान से झंडे को आग की लपटों के बीच में रखें। झंडों को बिना मोड़े  जलाना,  और फिर उसमें आग लगाना अपराध है।  यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज गर्व का प्रतीक है और इसका निस्तारण करते समय इसकी गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए।



गृह मंत्रालय ने सभी से प्लास्टिक से बने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग से बचने का आग्रह किया है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ध्वज संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। प्रत्येक 15 अगस्त या 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निपटान के नियमों का पालन करते हुए भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें और उसका सम्मान पूर्वक निबटान करें।

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