विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत खारिज


लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने 26 अगस्त को अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत के मामले में सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने आज माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया।
एक शस्त्र लाइसेंस पर कई असलहे खरीदने के मामले में लखनऊ की कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद विधायक अब्बास अंसारी फरार है। मऊ सदर सीट पर माफिया मुख्तार अंसारी की विरासत को बचाने में सफल रहने के बाद भी अब्बास अंसारी भगोड़ा भी घोषित हो गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को आज अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अब्बास अंसारी के पास से असलहे व भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए है। यह सभी असलहे शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए नहीं थे। इनको शूटिंग स्पोर्ट्स के शस्त्र लाइसेंस पर खरीदा गया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने अपने फैसले में कहा कि शूटिंग स्पोर्ट्स में अभियुक्त के पास से बरामद असलहे और कारतूस प्रतिबंधित हैं। न्यायालय ने 26 अगस्त को सुनवाई के उपरांत अपना आदेश सुरक्षित किया था। उल्लेखनीय है कि शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़ा के मामले में अब्बास अंसारी वांछित है। कोर्ट ने अवैध हथियार रखने का संज्ञान लेकर याचिका खारिज की है। अब्बास अंसारी की तरफ से प्रांजल कृष्ण ने अपना पक्ष रखा, जबकि सरकार की तरफ से जोरदार विरोध किया गया।
फरार चल रहे अब्बास अंसारी को लखनऊ पुलिस की कई टीमें उत्तर प्रदेश में उसके कई ठिकानों के साथ ही सात राज्यों में तलाश कर रही हैं। पुलिस को उसकी अंतिम लोकेशन पंजाब में मिली थी।  

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