आल्ट न्यूज के जुबैर को कोर्ट से झटका

 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए
नई दिल्ली (एजेंसी)।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने फैक्ट चेक से जुड़ी वेबसाइट आल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने ये फैसला सुनाया।
इससे पहले आज कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका और दिल्ली पुलिस की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान जुबैर की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट को उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सूची बताई, जो जब्त किए गए थे। उन्होंने कहा कि अभी तक साइबर क्राइम विभाग ने उन डिवाइस का प्रतिरूप (क्लोन) तैयार नहीं किया। तब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि जुबैर स्पेशल सेल के दफ्तर फोन के साथ आया था। जब फोन का परीक्षण किया गया तो पाया गया कि एक दिन पहले वो दूसरा सिम इस्तेमाल कर रहा था। उसे जब नोटिस मिला तो उसने वो सिम निकाल लिया और नये मोबाइल में डाल दिया। जांच अभी अहम मोड़ पर है।
आज जुबैर की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुबैर के खिलाफ नई धाराएं जोड़ी हैं। स्पेशल सेल ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 201 और एफसीआरए की धारा 35 की धाराओं को भी जोड़ा है।
28 जून को कोर्ट ने जुबैर को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। जुबैर ने पुलिस हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। 1 जुलाई को जुबैर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।

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