जौनपुर का चर्चित अनिरुद्ध शुक्ल ठगी प्रकरण

कोर्ट के आदेश पर अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
जौनपुर।
चर्चित अनिरुद्ध शुक्ला ठगी प्रकरण का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास ने अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419 420 467 468 471 120 बी 386 406 का अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश प्रभारी निरीक्षक थाना लाइन बाजार को दिया है।
बताते चलें कि फर्जी फ्रेंचाइजी और बैंक लोन कराने के लिए अभियुक्त कमलाकांत शुक्ला रत्नाकर पांडे सुधाकर पांडे संजय पांडे अरविंद कुमार सिंह ने पीड़ित से 37 लाख 55 हजार रुपए की धन उगाही कर लिया था विद्वान न्यायाधीश ने तथ्यों का परिशीलन करते हुए इसे संज्ञेय अपराध व षड्यंत्र करार करते हुए थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक थाना लाइन बाजार को अभियोग पंजीकृत करने का निर्देश निर्गत किया।
कोर्ट के आदेश पर उक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के बाद न्यायालय में संप्रेषित किया गया और मामले की विवेचना की जिम्मेदारी उप निरीक्षक थाना लाइन बाजार को सौंपी गई है। यह प्रकरण पूर्णत: ठगी का था जिसमें उपरोक्त अभियुक्तों ने धन उगाही करते हुए कोई भी काम पीड़ित के पक्ष में नहीं किया। प्रभारी निरीक्षक थाना लाइन बाजार ने प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की पुष्टि करते हुए प्रतिलिपि न्यायालय में भेज दिया है। मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अमित त्रिपाठी अनिल मिश्र आशीष शुक्ला ने किया।

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