उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

विधायकों की अयोग्‍यता पर फैसला लेने से स्‍पीकर को रोका
नई दिल्ली (एजेंसी)।
सुप्रीमकोर्ट में महाराष्ट्र से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को राहत देते हुए विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने से स्‍पीकर को रोक दिया है।
महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर विधायकों की अयोग्यता के मामले में फिलहाल सुनवाई नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामला कोर्ट में लगने तक स्पीकर को इस मामले में सुनवाई न करने को कहा है। उद्धव ठाकरे गुट ने कोर्ट में सुनवाई होने तक स्पीकर की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।
विधायकों की अयोग्यता को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर फिलहाल स्पीकर फैसला नहीं लेंगे। अदालत के फैसले तक विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर की कार्यवाही को रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल महाराष्ट्र मामले की तुरंत सुनवाई नहीं करेगा। सीजेआई ने कहा कि इसके लिए बेंच का गठन करना होगा।
मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद उद्धव गुट की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी, कि 39 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून के बदले 11 जुलाई को कहने को कहा था। सीजेआई ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करें कि विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई या सुनवाई अभी न करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इसे स्थगित रखा जाए।
इधर, राज्यपाल की ओर से तुषार मेहता ने दलील रखी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि वो विधानसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी दे देंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों गुटों के विधायकों पर अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक लगाया है।
गौरतलब है कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर क्रमश: तीन और चार जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव और विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान पार्टी व्हिप की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए दोनों पक्षों के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है।

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