जमानत अर्जी खारिज होने के बाद बढ़ी मीट कारोबारी हाजी याकूब की मुश्किलें

 मेरठ। जिला जज की कोर्ट से मीट माफिया हाजी याकूब कुरैशी और उसके पुत्र इमरान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। जिसके बाद अब अब हाजी याकूब और उसके दोनों बेटों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तीनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश की कार्रवाई तेज कर दी है।

न्यायालय जिला जज रजत सिंह जैन ने सोमवार को मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी उसके बेटे इमरान कुरैशी के अलावा मीट फैक्ट्री के मैनेजर की ओर से ​अग्रिम जमानत याचिका पर बहस हुई। जिरह सुनने के बाद जिला जज रजत सिंह जैन ने अवैध रूप से पशु मीट सप्लाई के आरोपी हाजी याकूब कुरैशी के पुत्र इमरान और मैनेजर मोहित त्यागी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

बता दें कि अवैध मीट फैक्ट्री में पांच करोड रुपये का मीट रखने के मामले में पुलिस ने याकूब कुरैशी और उसके परिवार सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही याकूब कुरैशी फरार चल रहा है। मीट माफिया याकूब कुरैशी के बेटे भी फरार हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। वहीं फरार चल रहे मीट माफिया याकूब कुरैशी और उसके बेटे अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल कर रहे हैं। जो कि दो बार निरस्त की जा चुकी है। अब याकूब कुरैशी और उसके परिजनों के पास पुलिस के सामने सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हालांकि याकूब कुरैशी की पत्नी शमजिदा बेगम की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने मंजूर ​कर लिया है। लेकिन याकूब कुरैशी और उसके दोनों बेटों की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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