हत्यारों को आजीवन कारावास
   

मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज (कोर्ट संख्या 15) हर्ष अग्रवाल ने हत्या के आरोप में आरोपी आबाद, जावेद व परवेज उत्तरण सगीर निवासी लिसाड़ी गेट मेरठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व अंकन 5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
    एडीसीसी क्रिमिनल मुकेश कुमार मित्तल ने बताया कि वादी मुकदमा नदीम ने थाना लिसाड़ी गेट मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 13 अगस्त 2006 को मामा गुफरान की दुकान से चौकड़ी रोड पर ट्रक में कबाड़ का माल भर रहे थे एक बार सड़क पर था तभी आभार पुत्र सलीम अपने दोनों साथियों के साथ आया और उसके मामा को गाली देकर कहने लगा कि तूने सामान सड़क पर डालकर रास्ता रोक दिया है उसके मामा ने गाली देने को मना किया तो आरोपियों ने तमंचे से जान से मारने की नियत से वादी मुकदमा के मामा को गोली मार दी जिससे वह घायल हो गए और आरोपी मौके से भाग गए। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था दौरान उपचार वादी मुकदमा का मामा गुफरान मर गए थे न्यायालय में आरोपियों ने कहा कि उन्हें झूठा बताया जा रहा है जिसका सरकारी अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी गण को आजीवन कारावास एवं अंकन 5 हजार के जुर्माने से दंडित किया।

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