पूर्व मंत्री हाजी याकूब को हाईकोर्ट से फौरी राहत

 मीट फैक्टरी के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक बढ़ी

मेरठ।
बसपा के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की हापुड़ रोड स्थित मीट फैक्टरी अलफहीम मीटैक्स प्राइवेट लिमिटेड के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक 13 जुलाई तक बढ़ा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने दिया है। कोर्ट ने मामले में पहले से ही अंतरिम राहत दे रखी थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में याची के अधिवक्ता की ओर से पक्ष रखा गया। जिसके बाद कोर्ट ने पहले से दी गई अंतरिम राहत को 13 जुलाई तक के लिए बरकरार रखा। कोर्ट अब अगली तिथि पर सुनवाई के बाद आगे के लिए आदेश देगा।
एमडीए सचिव चंद्रपाल तिवारी ने बताया कि एक-दो दिन में ऑर्डर अपलोड होने के बाद पूरी स्थिति का पता लगेगा। हालांकि याकूब को फैक्टरी संचालन करने की अनुमति भी नहीं दी गई है। याकूब कुरैशी की यह फैक्टरी तीन तरह की जमीन पर बनी है। इसमें 10 हेक्टेयर जमीन सार्वजनिक सुविधाओं वाली सरकारी, एक हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट और 0.234 हेक्टेयर भूमि रोड वाइडनिंग की है।
इस भूमि में से सिर्फ 0.130 हेक्टेयर भूमि ही औद्योगिक प्रयोग के लिए है। इसलिए भू-उपयोग परिवर्तन का आवेदन शासन में किया गया था। इसे निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद से ही फैक्टरी के संचालन पर तलवार लटक रही थी। इसे मार्च-2022 में सील कर दिया गया था। हालांकि, याकूब कुरैशी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे जहां यह मामला विचाराधीन है।

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