जतिंदर पाल बग्गा को हाईकोर्ट से मिली राहत

- पांच जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक
चंडीगढ़ (एजेंसी)। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बग्गा को 5 जुलाई तक राहत दे दी है। इससे पहले हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिए थे कि वह बग्गा के खिलाफ 10 मई तक दंडात्मक कार्रवाई न करे।
दरअसल, शनिवार को मोहाली कोर्ट ने तजिंदर पाल बग्गा के गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट के आदेश किए थे। बग्गा को 23 मई तक कोर्ट में पेश करने को कहा गया था। इस आदेश को बग्गा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। शनिवार देर रात हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की थी। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने आश्वासन दिया कि 10 मई तक बग्गा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
शनिवार को हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने बग्गा की याचिका पर रात 12 बजे अपने घर से सुनवाई की थी। उसी दिन बग्गा की याचिका को भी अन्य याचिकाओं के साथ 10 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया था। कोर्ट ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि वह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।

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