राशन कार्ड सरेंडर या निरस्तीकरण मामला

आदेश को प्रदेश सरकार ने बताया भ्रामक

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से राशन कार्ड सरेंडर तथा निरस्तीकरण की चर्चाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को विराम लगा दिया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि राशन कार्ड का सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है, सरेंडर करने की बात महज अफवाह के सिवा कुछ भी नहीं है।
प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड को लेकर बीते कई दिन से चल रही अफवाह पर रविवार को अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में राशनकार्ड सरेंडर करने या फिर कहीं पर उनके निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। प्रदेश के खाद्य आयुक्त ने इस संबंध में प्रसारित खबरों को आधारहीन तथा भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राशनकार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया को बेवजह तूल देना ठीक नहीं है।
उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के इंफो उत्तर प्रदेश फैक्ट चेक शाखा की ओर से जारी स्पष्ट निर्देश में कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राशन कार्ड सरेंडर करने व वसूली को लेकर भ्रामक पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राशन कार्ड सरेंडर या फिर वसूली का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
राशन कार्ड सरेंडर करने और रिकवरी होने के आदेश को लेकर सरकार की तरफ से खंडन किया गया है। खाद्य आयुक्त ने बताया कि इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है।

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