सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज
देशमुख मामले की जांच एसआईटी से कराने की थी मांगनई दिल्ली (एजेंसी)।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से लेकर एसआईटी को देने की बात कही गई थी।
जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली बेंच ने बांबे हाइ कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उस वक्त सीबीआई के मौजूदा निदेशक महाराष्ट्र पुलिस फोर्स का नेतृत्व कर रहे थे और सीधे तौर पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति व स्थानांतरण से जुड़े फैसले ले रहे थे। इसलिए उचित तरीके से जांच नहीं हो सकता है। देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं।
इससे पहले विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि अनिल देशमुख मनी लांड्रिंग के मामले में शामिल थे।
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