लालू यादव को नहीं मिली जमानत

 सीबीआई ने कोर्ट से मांगा समय, अगली सुनवाई 22 को
रांची (एजेंसी)।
झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने आगामी 22 अप्रैल को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित कर दी।
यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। लालू प्रसाद की ओर से दिग्गज वकील कपिल सिब्बल भी जुड़े। लालू फिलहाल चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सलाखों के पीछे हैं। इस मामले में अदालत कृष्ण मोहन प्रसाद समेत अन्य तीन लोगों को जमानत दी है। कृष्ण मोहन तब कृषि निदेशक थे। जिन लोगों को जमानत मिली है उनमें डॉक्टर और सप्लायर शामिल हैं।
लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियां होने का हवाला दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही पूरी कर ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि 21 फरवरी को लालू यादव को सीबीआइ की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में पांच साल की सजा सुनायी थी। साथ ही 60 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था।

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