हार्दिक पटेल की सजा पर सुप्रीम रोक

नई दिल्ली (एजेंसी)।
सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगे और आगजनी मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की अपील पर फैसला आने तक इस मामले में कोई सजा नहीं होगी। वहीं शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को भी सलाह देते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए दोषसिद्धि होने तक आपको सजा पर रोक लगानी चाहिए।
गौरतलब है कि पटेल के नेतृत्व वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने आरक्षण की मांग को लेकर अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर एक रैली की थी। पुलिस ने दावा किया कि इस आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी गई थी और इस मामले में लोगों के गैरकानूनी ढंग से एकत्र होने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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