31 मार्च तक 5 हजार विलंब शुल्क के साथ आयकर रिटर्न भरने का आखिरी मौका

मेरठ।  आयकर रिटर्न भरने का आखिरी मौका सरकार की ओर से दिया जा रहा है। यह मौका अब 31 मार्च तक है। इस 31 मार्च तक आयकर रिटर्न भरने पर ही आयकर की अन्य सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। वरना इस सुविधा से वंचित होना पड़ेगा।

अगर आयकर विभाग की सुविधाओं का लाभ लेना है तो इस 31 मार्च 2022 तक तुरंत अपना आयकर रिटर्न भर दें वरना इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर पहले ही निकल चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो आइटीआर नहीं भर पाए हैं। अगर आपने अभी तक आयकर र‍िटर्न दाखिल नहीं क‍िया है तो व‍िलंब शुल्क  के साथ 31 मार्च तक भर सकते हैं।

CA Sunil kimar ने बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत तय समय तक आयकर नहीं भरने पर धारा 234ए के तहत जुर्माना लगता है। बिलेटेड आइटीआर 31 मार्च, 2022 तक पांच हजार रुपये जुर्माने के साथ भर सकते हैं। अगर आपकी कुल आय पांच लाख रुपये या इससे कम है तो उसे एक हजार रुपए ही जुर्माना देना होगा। वार्षिेक आय ढाई लाख से कम होने पर बिना जुर्माना रिटर्न भर सकते हैं।

र‍िटर्न भरने में देरी जेब पर भारी

CA Sunil kimar  कहते हैं क‍ि देरी से आइटीआर फाइल करके नोटिस से तो बचा जा सकता है लेकिन तय समय यानी 31 दिसंबर तक रिटर्न न भरने के कई नुकसान हैं। आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख से पहले आइटीआर दाखिल करने पर अपने नुकसान को आगे के वित्तीय वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड क‍िया जा सकता है। यानी अगले वित्तीय वर्षों में अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।

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