स्कूल खोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
नई दिल्ली (एजेंसी)।राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान स्कूल खोले जाने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही अदालत ने सरकार से सीएनजी बसों को लेकर भी सवाल किया।
इससे पहले हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने नियमों के अनुपालन के लिए टास्क फोर्स गठित करने की बात कही थी। अदालत दिल्ली के 17 वर्षीय छात्र आदित्य दुबे की तरफ से दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है।
दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील एएम सिंघवी से मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि हम इसे आक्रामक रूप से देख रहे हैं और आपने हमें बताया था कि स्कूल बंद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 से 4 साल के बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। सीजेआई ने कहा कि आज के अखबार में देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप आदेश चाहते हैं, तो हम किसी को नियुक्त कर सकते हैं।

प्रदूषण रोकने को 24 घंटे के अंदर योजना बताएं
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण रोकने के लिए 24 घंटे के अंदर योजना के साथ पेश होने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर यह दोनों सरकारें प्रदूषण रोकने में कोई कदम उठाने में चूकती हैं, तो हम इस बारे में आदेश देंगे। सर्वोच्च न्यायालय अब इस मामले में कल सुबह 10 बजे सुनवाई करेगा।



फटकार के बाद स्कूल बंद करने का दिया आदेश

दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश सरकार ने गुरुवार को राज्य में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दे दिया है। प्रदेश के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इस कारण बच्चों की सेहत को देखते हुए स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है।

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