एक सप्ताह में जवाब करने का आदेश
जौनपुर। फर्जी कागजात के आधार पर फर्म बनाने के आरोप में दाखिल एक कंप्लेंट केस में एडिश्नल जूडिशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम) मोनिका मिश्रा ने आरोपी नवी अहमद व अन्य को तलब किया है। साथ ही एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह अभियोग पत्र 156(3) के तहत एसएम अब्दुल रसीद के मालिक एवं प्रोप्राईटर इश्तियाक अहमद की ओर से कापी राईट एक्ट की धारा 63 के तहत दाखिल किया गया है। वादी इस केस में नवी अहमद व अन्य को आरोपी बनाया है। आरोप लगाया गया है कि मण्डी नसीब खां स्थित मे. एस. एम. अब्दुल रसीद बीड़ी वर्क्स की फर्म की डुप्लीकेसी करते हुए नवी अहमद ने कूट रचित साजिश करके फर्जी अभिलेखों के आधार पर नई फर्म बनाकर फर्जी तरीके से बीड़ी बनाने व बेंचने का कार्य करते हुए बाजार में एस. एम. अब्दुल रसीद बीड़ी की साख गिराकर व्यवसायिक क्षति पहुंचाई जा रही है।
स्थानीय कोर्ट की सुनवाई में बिलम्ब होने के कारण इश्तियाक अहमद ने उच्च न्यायालय से निर्देशन प्राप्त किया। उसी के आधार पर न्यायाधीश ने उक्त आदेश पारित किया है। इश्तियाक अहमद के वकील लालचंद गुप्त ने अदालत को सारे तथ्यों से अवगत कराया।

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