मुजफ्फरनगर में 2003 में दर्ज हुआ था मुकदमा

मुजफ्फरनगर। कुख्यात सुशील सिंह उर्फ मूंछ ने सोमवार को विशेष गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके 2003 में दर्ज मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी हो गए थे। गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने आरोपित मूंछ को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश सुनाया।
गौरतलब है कि 26 फरवरी 2003 को भोपा थाने में शराब ठेके से लाखों रुपये कीमत की हरियाणा मार्का अवैध शराब बरामद की गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए सरकारी शराब ठेके से दो सेल्समैन को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। घटना के दो दिन बाद ही पुलिस ने गैंग चार्ट बनाकर रतनपुरी थाना क्षेत्र के मथेड़ी निवासी सुशील उर्फ मूंछ सहित मोरना के ब्लाक प्रमुख अनिल राठी, उसके भाई सुनील, करहेड़ा निवासी राजीव व ब्रह्मपाल तथा उदयवीर निवासीगण बेहड़ा सादात, राजेन्द्र निवासी रामपुर तिराहा थाना छपार व किशन निवासी लुंबिनी (नेपाल) के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी।
आरोपियों ने इस मामले में हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ स्टे ले लिया था, जो एक वर्ष पूर्व हाईकोर्ट से निरस्त हो चुका है। इसके बाद गैंगस्टर कोर्ट से सभी आरोपितों के समन होने पर ब्लाक प्रमुख अनिल राठी ने 29 सितंबर को गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। वहीं आरोपित राजीव व ब्रह्मपाल सहित पांच अन्य आरोपितों ने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत भी ले ली थी। इसी कड़ी में गैर जमानती वारंट होने पर सोमवार को सुशील मूंछ ने भी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 

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