हालात बिगड़ने से पहले क्यों नहीं होता एक्शन
नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिशें पहले ही की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई बंद नहीं करेगा और फिलहाल इस पर अंतिम आदेश नहीं देगा। केंद्र की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण में सुधार हुआ है। जहां पहले एक्यूआई 400 के पार था वह अब 290 हो गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तीखा सवाल करते हुए कहा, प्रदूषण तो तेज हवा से कम हुआ है, आपने क्या किया है? आप बताइए प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया? आपने कहा था कि 21 नवंबर से हालात ठीक होंगे।
केंद्र की तरफ से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रदूषण कम हुआ है। 20 नवंबर को एक्यूआई 403 था जो मंगलवार को 290 और आज 260 पर आ गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण तेज हवा की वजह से कम हुआ है आपके कदमों की वजह से नहीं। बताइए आपने इसके लिए क्या किया है?

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