जुर्माना लगाने के बाद एक्शन में आए सीआरपीएफ डीजी
कैडर अफसरों को अपने जवाब से दिया 'झटका'
नई दिल्ली-दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 'सीआरपीएफ' डीजी कुलदीप सिंह पर 20 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाते ही बल प्रमुख एक्शन में आ गए हैं। कुलदीप सिंह ने डिप्टी कमांडेंट रणजीत कुमार सिंह और बीस अन्य याचिकाकर्ताओं को उनके प्रतिवेदन का जवाब दे दिया है।
डीजी का यह जवाब, बल के उन एग्जीक्यूटिव कैडर अफसरों के लिए एक झटका माना जा रहा है, जो लंबे समय से पदोन्नति में अपने साथ हो रहे भेदभाव को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इससे पहले, केस की सुनवाई की तिथि यानी 24 नवंबर नजदीक आए, डीजी ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिवेदन खारिज कर दिया है।
इस प्रतिवेदन को खारिज करते हुए डीजी ने लिखा, दोनों श्रेणी के पदों की योग्यताएं और भर्ती के नियम अलग हैं। कार्यक्षेत्र भी समान नहीं हैं। मेडिकल अफसर को वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन नहीं, बल्कि समयबद्ध प्रमोशन मिलता है। इस बाबत समय-समय पर जारी आदेशों का हवाला दिया गया है। डेंटिस्ट के पदों पर भर्ती के नियम, डॉक्टरों के लिए सीजीएचएस के प्रावधान, स्वास्थ्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर डीजी ने उक्त प्रतिवेदन को खारिज किया है।
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