लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

एटा। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने सूचित किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अहर्ता तिथि 01  जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलिओं का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलीयो के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक है।
बूथ लेवल अधिकारी उक्त दिनांक को अपने मतदेय स्थल पर उपस्थित रहेंगे। उन्होंने जनपद के समस्त मतदाताओं से अपील किया  है कि जो दिनांक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष आयु पूर्ण कर रहे हों वे अपना नाम मतदाता सूची में फार्म-7 भरकर सम्मिलित करा सकते हैं। जो मतदाता मृतक, शिफ्टेड एवं डबल हो गए हैं वह अपना नाम फार्म-7 भरकर अपमार्जन करा सकते हैं। मतदाता सूची में जिनका नाम त्रुटिपूर्ण है वे मतदाता फार्म-8 भरकर संशोधन करा सकते हैं।

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