रिटायर जज से जांच कराने को यूपी सरकार सहमत
 सुप्रीम कोर्ट 17 को करेगा नाम का एलान
नई दिल्ली (एजेंसी)।लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जिसे उचित समझे एसआईटी जांच की निगरानी के लिए नियुक्त कर सकता है। जिसपर शीर्ष कोर्ट ने बुधवार तक के लिए सुनवाई टाल दी। सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर (बुधवार) को मामले की निष्पक्ष जांच के लिए रिटायर न्यायाधीश की नियुक्ति पर आदेश देगा।
उत्तर प्रदेश सरकार मामले की जांच की निगरानी के लिए राज्य के बाहर एक पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सहमत हो गई है। राज्य सरकार की ओर से हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा कि किसी भी हाईकोर्ट के जज, जज ही होते हैं। ऐसे में किसी भी हाईकोर्ट के पूर्व जज को नियुक्त किया जा सकता है। इसपर शीर्ष कोर्ट ने सहमति जताई। कोर्ट ने मंगलवार तक के लिए समय मांगा है।

आशीष मिश्र की जमानत की याचिका खारिज

तिकुनिया कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। आशीष के साथ लवकुश और आशीष पांडे की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। तिकुनिया कांड के लिए सोमवार की अदालती सुनवाई बहुत अहम थी। जिला कोर्ट में एक बजे बहस पूरी हो गई थी। तीन बार जिला जज मुकेश मिश्र के समक्ष सुनवाई के लिए पेश हो चुकी जमानत की अर्जी सोमवार को भी खारिज कर दी गई। बहस पूरी होने के पांच घंटे बाद जिला जज जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया।

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